EPFO New Rules || EPFO ने अपने ग्राहकों के लिए की नई घोषणा, लाखों प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

 Employee भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने हाल ही में संयुक्त Announcement form के संबंध में अपनी नीति में महत्वपूर्ण बदलावों की Announcement की है। यह दस्तावेज 15,000 Rupees प्रति माह से अधिक मूल वेतन पर योगदान करने वाले EPFO Account holders के लिए आवश्यक है। यह अपडेट EPFO सदस्यों के एक विस्तृत समूह को राहत देता है, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और कई लोगों के लिए नौकरशाही का बोझ कम करता है।




joint declaration जमा करने को अनिवार्य

आम तौर पर EPFO joint declaration जमा करने को अनिवार्य बनाता है जब EPFO खाते में योगदान 15,000 Rupees प्रति माह की वैधानिक वेतन सीमा से अधिक मूल वेतन पर आधारित होता है। हालांकि, नए परिपत्र के साथ EPFO ने कुछ EPFO सदस्यों के लिए इस आवश्यकता में ढील दी है। विशेष रूप से जिन सदस्यों ने 1 नवंबर, 2023 से पहले अपनी Job छोड़ दी या उनका निधन हो गया, उन्हें joint declaration जमा करने से छूट दी गई है यदि उन्होंने वैधानिक सीमा से अधिक योगदान दिया था, लेकिन अपनी Job छोड़ दी या बताई गई तिथि से पहले उनकी मृत्यु हो गई।

वैधानिक सीमा से अधिक वेतन पर योगदान

इसके अलावा, मौजूदा सदस्य जो वैधानिक सीमा से अधिक वेतन पर योगदान दे रहे हैं और जिनके नियोक्ता इन उच्च योगदानों पर प्रशासनिक शुल्क दे रहे हैं, उन्हें तुरंत joint declaration दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इस कदम का उद्देश्य Employees और नियोक्ताओं (Employers Limitation) दोनों के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना है। EPFO ने सभी EPFO सदस्यों के लिए लागू संयुक्त Announcement form के लिए एक नया प्रारूप भी पेश किया है।

EPFO योजना में वैधानिक सीमा से अधिक मूल वेतन

यह form तब आवश्यक होता है जब कोई व्यक्ति पहली बार EPFO योजना में वैधानिक सीमा से अधिक मूल वेतन के साथ शामिल होता है या इस सीमा से अधिक वेतन के साथ Job बदलता है। यह हर बार तब भी आवश्यक होता है जब कोई मौजूदा EPFO सदस्य Job बदलता है और वैधानिक सीमा से अधिक मूल वेतन कमाता है। EPFO योजना के नियमों के तहत 15,000 Rupees से अधिक मासिक मूल वेतन वाले Employee स्वचालित रूप से EPFO योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं। यदि रोजगार की शुरुआत में मासिक मूल वेतन 15,000 Rupees से अधिक है, तो नियोक्ता और Employee दोनों को एक साथ joint declaration जमा करना होगा।

वैधानिक वेतन सीमा 6,500 Rupees से बढ़ाकर 15,000 Rupees प्रति माह

अगस्त 2014 में वैधानिक वेतन सीमा 6,500 Rupees से बढ़ाकर 15,000 Rupees प्रति माह कर दी गई थी, संशोधन 1 सितंबर 2014 से प्रभावी हुआ। EPFO योजना के लिए, नियोक्ता और Employee दोनों अपने मूल वेतन का 12% EPFO खाते में जमा करते हैं। हालांकि EPFO खाते में नियोक्ता का योगदान योगदान चरण में कर योग्य नहीं है, लेकिन यह धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है। यह नीति अपडेट EPFO द्वारा अपने सदस्यों के लिए भविष्य निधि योजना (provident fund scheme) को अधिक सुलभ और कम बोझिल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। कुछ सदस्यों को संयुक्त Announcement form जमा करने से छूट देकर और एक नया form प्रारूप पेश करके EPFO का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और नियोक्ताओं (Employers Limitation) और Employees दोनों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करना है।



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