Pakistan: 12 साल की लड़की की 72 साल के बुजुर्ग से जबरन कराई जा रही थी निकाह,


 Girl child marriage in pakistan: पाकिस्तान पुलिस ने 72 साल के बुजुर्ग की एक नाबालिग लड़की से शादी का पर्दाफाश किया है. पुलिस का कहना है कि लड़की का पिता आलम सैयद अपनी बेटी को कथित तौर पर पांच लाख पाकिस्तानी रुपये में बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों को बेचने के लिए तैयार हुआ था.

Child marriage in Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने चारसद्दा शहर में एक 72 वर्षीय व्यक्ति को 12 साल की नाबालिग लड़की से शादी के प्रयास में गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, लड़की के पिता ने 5 लाख रुपये में अपनी बेटी को बुजुर्ग के हाथों बेचा था. लेकिन निकाह से ठीक पहले पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए 72 साल के दूल्हे और निकाह कराने वाले काजी को गिरफ्तार कर लिया. 

पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ARY की रिपोर्ट के मुताबिक, चारसद्दा शहर में पुलिस ने हबीब खान नाम के 72 साल के बुजुर्ग की एक नाबालिग लड़की से शादी का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दूल्हे और निकाह ख्वान (काजी) को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, लड़की के पिता भागने में सफल रहे. पुलिस ने लड़की के पिता, बुजुर्ग दूल्हे और काजी के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. 

बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानूनों के अस्तित्व में होने के बावजूद पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं. पुलिस का कहना है कि लड़की का पिता आलम सैयद अपनी बेटी को  कथित तौर पर पांच लाख पाकिस्तानी रुपये में बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों बेचने के लिए तैयार हुआ था

पाकिस्तान में बढ़ती बाल विवाह की घटनाएं

हाल के कुछ दिनों में पाकिस्तान के प्रवर्तन एजेंसियों ने राजनपुर और थट्टा में भी बाल विवाह के प्रयासों का पर्दाफाश किया है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के राजनपुर में एक 11 वर्षीय लड़की की शादी 40 वर्षीय व्यक्ति से कराई जा रही थी. जबकि थट्टा में एक बालिग लड़की की शादी 50 वर्षीय मकान मालिक से जबरन कराई गई. हालांकि, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बचा लिया था.

पिछले ही महीने स्वात में 13 वर्षीय लड़की से शादी करने के आरोप में एक 70 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. यहां भी लड़की के पिता ने शादी तय की थी. लेकिन पुलिस ने तुरंत दूल्हे और पिता को हिरासत में ले लिया.

पाकिस्तान में शादी की क्या है कानूनी उम्र

पाकिस्तान में भी भारत की तरह ही शादी की कानूनी उम्र लिंग के आधार पर अलग-अलग है. जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मान्यता प्राप्त न्यूनतम आयु 18 वर्ष है. पाकिस्तान में पुरुषों को 18 वर्ष की आयु में शादी करने की अनुमति है वहीं, महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है.

साल 2013 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत ने पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तक बढ़ाने के लिए कानून पारित कर लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम उठाया गया था. लेकिन इसे पूरे देश में लागू नहीं किया गया है.

The10news

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