बच्चों को चलाने को दी गाड़ी… नोएडा पुलिस ने सिखाया सबक


 

नोएडा के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बीते 3 दिन में ऐसे 19 मामले दर्ज किए गए. गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से नौ जुलाई को एक चेतावनी भी जारी की गई थी. अभिभावकों को चेताया गया था कि वे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए न दें.

18 साल से कम उम्र के बच्चे दोपहिया और चारपहिया वाहन अक्सर सड़कों पर चलाते दिख जाएंगे, जो कि ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है. ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर इस संबंध में लोगों को जागरुक करती रही है. बावजूद इसके कुछ अभिभावक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए अपने बच्चों को गाड़ी चलाने को दे देते हैं. अब उत्तर प्रदेश की नोएडा की ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे अभिभावकों को सबक सिखाया है. इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर कुछ बच्चे पकड़े गए, जो कि वाहन चला रहे थे. इन बच्चों को बताया गया कि यह ट्रैफिक नियमों की अवहेलना है. साथ ही उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. बीते 3 दिन में पैरेंट्स के खिलाफ 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर कुछ बच्चे पकड़े गए, जो कि वाहन चला रहे थे. इन बच्चों को बताया गया कि यह ट्रैफिक नियमों की अवहेलना है. साथ ही उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. बीते 3 दिन में पैरेंट्स के खिलाफ 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

पुलिस ने अभिभावकों के खिलाफ दर्ज की FIR

अधिकारियों के मुताबिक, सड़कों पर बच्चों की ओर से गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ है. बीते तीन दिनों से पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है. इसी दौरान बच्चे वाहन चलाते दिखाई दिए. बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत कराया गया. शुक्रवार को नौ एफआईआर दर्ज की गई. गुरुवार को पांच प्राथमिकी दर्ज की गई. इतनी प्राथमिकी बुधवार को भी दर्ज की गई थी.

पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) अनिल कुमार यादव के मुताबिक, तीन दिन में ऐसे 19 मामले दर्ज किए गए. गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से नौ जुलाई को एक चेतावनी भी जारी की गई थी. अभिभावकों को चेताया गया था कि वे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए न दें.

यातायात नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी

एक अधिकारी ने बताया कि अगर कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ 25,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. कम उम्र के वाहन चालकों के पैरेंट्स के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा 12 महीने के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा 6 महीने की जेल भी हो सकती है.

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