HC में आजम खान की याचिका पर सुनवाई टली


 Azam Khan Hate Speech Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के मामले में सुनवाई टाल दी है. कोर्ट सपा नेता आजम खान के भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) मामले की सुनवाई करने वाला था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी.

जेल में बंद पूर्व सपा विधायक आजम खान ने रामपुर की एक अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने इसे लेकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है. आजम खान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप है.

रिज्वाइंडर हलफनामा दाखिल करने के आदेश

आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 8 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के जिलाधिकारी के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप है. इस मामले में सपा नेता के खिलाफ रामपुर जिले के शाहजहांनगर थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था.

जस्टिस समित गोपाल ने आजम खान की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में रिज्वाइंडर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को ये हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई की तारिख चार सितंबर तय की.

एमपी/एमएलए कोर्ट से अपील खारिज हो गई थी

पुलिस ने आजम खान के हेट स्पीच खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.पिछले साल 15 जुलाई को रामपुर की अदालत ने इस मामले में आजम खान को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. वहीं, इसके बाद आजम खान ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ सांसद/विधायक अदालत में अपील दायर की.

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