सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ केजरीवाल को दी जमानत
-केजरीवाल को 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा
-केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे
-केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे
-सरकारी फाइलों पर साइन नहीं करेंगे
-केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा
CBI मामले में केजरीवाल को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को शुक्रवार को सुबह 10 लाख के मुचलके पर नियमित जमानत दी. ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी थी. आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को ED ने इसी साल 21 मार्च और CBI ने 26 जून को गिरफ्तार किया था.
देश विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा
दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने कहा कि लोगों की दुआओं की वजह से मैं जेल से बाहर आया हूं. मेरा हौसला 100 गुना और बढ़ गया है. मैं देश विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा.
156 दिन बाद जेल से बाहर आए
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 156 दिन बाद जेल से बाहर आए. तिहाड़ जेल के बाहर ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से केजरीवाल का स्वागत किया गया. इस दौरान सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे.
शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ ही घंटे बाद शुक्रवार शाम को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए थे. जेल से बाहर निकलने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. वहीं, आज वो दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थिति हनुमान मंदिर जाकर माथा टेकेंगे.
शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वह शुक्रवार की शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. जेल से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. वहीं, आज केजरीवाल दोपहर 12 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां वो माथा टेकेंगे. 156 दिन बाद जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है. देश महत्वपूर्ण है, केजरीवाल नहीं. कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने और बांटने की कोशिश कर रही हैं. चुनाव आयोग को कमजोर किया जा रहा है. ED और CBI को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की जा रही है. हमें इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा
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